जलालपुर थाना क्षेत्र के एक चौकीदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वरीय पुलि

May 12, 2026Channel
AI Analysis
Data from YouTube Data API v3Updated Just now
NBL News
NBL News

7.3K subscribers

View Channel

Video Overview

Video Details

Published1 month ago
Duration3:18
Video IDTMuVqAWK-JA
Languagehi
CategoryEntertainment
PrivacyPublic
Made for KidsNo
Video TypeRegular Video

Performance Metrics

Views113
Likes1
Comments0
Engagement Rate0.88%
Likes per 100 views0.88
Comments per 1K views0.00

Description

सारण जिले में सोशल मीडिया पर शराब सेवन करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जलालपुर थाना क्षेत्र के एक चौकीदार को शराबबंदी कानून के उल्लंघन और अनुशासनहीनता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच के बाद विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। सारण पुलिस ने सोशल मीडिया पर शराब सेवन करते हुए वीडियो वायरल होने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जलालपुर थाना क्षेत्र के एक चौकीदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सारण द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि 11 मई 2026 को थाना अध्यक्ष जलालपुर द्वारा सूचना दी गई कि एक चौकीदार का सोशल मीडिया पर शराब सेवन करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। सूचना मिलने के बाद संबंधित वीडियो का सत्यापन किया गया। जांच में चौकीदार 06/06 मरई मांझी, पिता स्व. भगोरन मांझी, ग्राम-पीरारी, थाना-जलालपुर, जिला-सारण को शराब जैसा प्रतीत होने वाले तरल पदार्थ का सेवन करते हुए पाया गया। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि एक महिला द्वारा चौकीदार को देसी चुलाई शराब जैसा प्रतीत होने वाला तरल पदार्थ दिया जा रहा था। वीडियो में दिखाई दे रही महिला की पहचान कर सत्यापन किया गया। अभिलेखों के अवलोकन में संबंधित महिला के विरुद्ध पूर्व में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज पाया गया। प्रथम दृष्टया चौकीदार द्वारा देसी चुलाई शराब जैसा प्रतीत होने वाले पदार्थ का सेवन करना बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी कानून का उल्लंघन माना गया। पुलिस विभाग ने इसे कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं मनमाने आचरण का मामला बताया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए चौकीदार मरई मांझी को 11 मई 2026 से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही आरक्षी निरीक्षक द्वितीय, पुलिस केंद्र सारण को आरोप-पत्र गठित कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। लेखापाल को भी आगे की प्रक्रिया के लिए निर्देशित किया गया है। सारण पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून उल्लंघन और अनुशासनहीनता के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है तथा दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

Related Videos

More videos from NBL News