Bengal चुनाव की काउंटिंग से पहले Supreme Court से Mamata को राहत! सिब्बल ने लोकतंत्र की जीत बताया

May 3, 2026Channel
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Bengal चुनाव की काउंटिंग से पहले Supreme Court से Mamata को राहत! सिब्बल ने लोकतंत्र की जीत बताया #bengalelection2026 #bengalelectionVotecounting #bengalelectionresults2026 #SupremeCourt #mamatabanerjee #BJP vs TMC पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना के दौरान केंद्रीय कर्मियों की तैनाती को लेकर निर्वाचन आयोग के परिपत्र (Circular) के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस याचिका पर अब आगे किसी भी आदेश की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट का मानना था कि चुनाव प्रक्रिया और मतगणना से जुड़े घटनाक्रमों के बाद अब यह मुद्दा विचारणीय नहीं रह गया है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने याचिका को 'निष्प्रभावी' (Infructuous) मानते हुए कार्यवाही समाप्त कर दी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इसी माम्ले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसपर मीडिया ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज होने की खबरें चलाई उन खबरों का खंडन किया जिनमें दावा किया गया था कि याचिका "खारिज" कर दी गई है। उन्होंने स्थिति साफ करते हुए कहा: सिब्बल ने कहा कि यह कहना कि याचिका खारिज हो गई है, पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। उन्होंने बताया कि चूंकि चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए कोर्ट ने केवल यह कहा कि अब इस पर किसी आदेश की जरूरत नहीं है। इसे कानूनी हार या 'खारिज' होना नहीं माना जाना चाहिए। अधूरी जानकारी: सिब्बल ने जोर दिया कि मीडिया या अन्य माध्यमों से फैलाई जा रही जानकारी अधूरी है और मामले के कानूनी पहलुओं को सही ढंग से पेश नहीं कर रही है।

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